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Gurugram News: सात साल की देरी से पजेशन देने पर विपुल बिल्डर देगा ब्याज

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गुरुग्राम। सात साल की देरी से खरीदार को फ्लैट का पजेशन देने पर हरेरा ने विपुल बिल्डर पर सख्ती की है। हरेरा ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह खरीदार से ली हुई राशि पर 10.80 प्रतिशत का ब्याज दें। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने आदेश दिया है। सेक्टर-54 निवासी राजेश ने प्राधिकरण में दायर की गई याचिका में बताया कि विपुल बिल्डर की तरफ से सेक्टर-81 विपुल लावण्या ने नाम से आवासीय परियोजना में फ्लैट पांच दिसंबर 2010 को फ्लैट बुक किया था। बिल्डर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पांच मार्च 2014 तक उन्हें फ्लैट का पजेशन दे दिया जाएगा। इसके लिए बिल्डर से उनका 61.43 लाख रुपये में करार हुआ था। उन्होंने बिल्डर को 61.33 लाख रुपये दे भी दिए थे। उन्हें पजेशन सर्टिफिकेट सात अक्तूबर 2021 को दिया गया था। उन्होंने प्राधिकरण में याचिका दायर कर मांग की देरी से पजेशन देने पर उनकी राशि पर ब्याज दिया जाए। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिल्डर कंपनी को आदेश दिया है कि खरीदार से ली गई 61.33 लाख रुपये की राशि पर 10.80 प्रतिशत का ब्याज दें। इस राशि पर ब्याज पांच मार्च 2014 से सात अक्तूबर 2021 तक देना होगा। संवाद
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