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Gurugram News: वापस आने की फ्लाइट की थी रद्द, अब वियतनाम एयरलाइंस देगी 4.90 लाख

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दो जुलाई 2022 को एक परिवार के सात सदस्य को वियतनाम से आना था दिल्ली
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। वियतनाम से वापस आने की फ्लाइट रद्द होने के बाद दूसरी फ्लाइट की टिकट न देने पर वियतनाम एयरलाइंस दो परिवार को 4.89 लाख रुपये देगी। एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द करने के बाद न तो टिकट के रुपये वापस किए थे और न ही दूसरी फ्लाइट में टिकट की थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
नई दिल्ली के सरिता विहार निवासी जय बंसल, पत्नी दीपिका शर्मा, बेटी, दिल्ली के गदाईपुर निवासी संदीप, पत्नी रश्मिका चटर्जी और बेटे व बेटी ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि वह सभी 25 जून 2022 को वियतनाम एयरलाइंस से वियतनाम गए थे। उन्हें दो जुलाई को वापस वहां से वापस दिल्ली आना था।
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उनका कहना है कि 25 जून को दोपहर दो बजे उनके पास ई-मेल एयरलाइंस की तरफ से आई जिसमें बताया गया कि उनकी दो जुलाई की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। छह जुलाई से पहले दिल्ली जाने की कोई फ्लाइट नहीं है। इस पर उन्हें वहां पर ठहरने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा साथ में ही अलग से टिकट खरीदना पड़ा। इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया।
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आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह टिकट के 89 हजार रुपये और 54 हजार रुपये अतिरिक्त रुपये देकर टिकट बुक करने पर आए खर्च शिकायतकर्ता को देने होंगे। यह राशि नौ प्रतिशत की दर से दी जाएगी। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 2.10 लाख रुपये का मुआवजा, वहां पर अतिरिक्त ठहराव करने पर आए खर्च के लिए 1.14 लाख रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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