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Gurugram News: जिले में दो स्क्रैपिंग सेंटर, पुराने वाहन मालिकों को वित्तीय प्रोत्साहन

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अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। सहायक जिला परिवहन अधिकारी हरेंद्र वीर ने वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

हरेंद्र वीर ने बताया कि बीएस-एक, दो और तीन श्रेणी के वाहन मालिक अपने वाहनों को एनसीआर से बाहर पंजीकृत कराएं। वे ऐसे वाहनों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर भी जमा करवा सकते हैं। निर्देशों की अवहेलना करने पर परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिले में दो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें रोसमेर्टा ऑटो रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, गांव भांगरोला शामिल है। दूसरी सुविधा ओडिशा स्टीलमेटलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा कन्हैया गार्डन, बेगमपुर खटोला में है। वाहन मालिक इन केंद्रों पर अपने पुराने वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया से स्क्रैप करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ''नया सफर'' (परिवर्तन) योजना लागू की है। यह योजना एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत पात्र वाहन मालिकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
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दस वर्षों तक सड़क कर में सौ प्रतिशत छूट
नया सफर योजना के तहत वाहन मालिकों को कई वित्तीय लाभ मिलेंगे। पात्र वाहनों को दस वर्षों तक सड़क कर में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। पंजीकरण शुल्क में भी पूर्ण माफी का प्रावधान है। नए वाहन की शोरूम मूल्य पर कम से कम आठ फीसदी की अग्रिम छूट भी दी जाएगी। ब्याज सबवेंशन और मूल्य वाउचर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
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