25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले सेक्टर-17 की मार्केट जा रही युवती से फोन छीनने वाले दो आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है। युवती की शिकायत पर सेक्टर-17-18 थाना पुलिस ने 2018 में मामला दर्ज किया था।
गणेश वेलफेयर सोसाइटी निवासी ज्योति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नौ सितंबर 2018 में सेक्टर-17 की मार्केट की तरफ जा रही थी। वह अपने फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नूंह निवासी तालीम व वसीम को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने उनके पास से छीना हुआ मोबाइल व वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तालीम व वसीम को पांच साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।