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Gurugram News: अंगूठी लूटने के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

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सांप से कटवाने का डर दिखाकर लूटी थी, अदालत ने दोषियों पर लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एक स्कूल ड्रेस बेचने वाले दुकानदार से साधु की भेष में आए दो युवकों ने सांप से काटने का डर दिखाकर सोने की अंगूठी लूटी थी। अब इस मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी कुलदीप नाथ और विजय नाथ पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने दिया है। इस मामले में अदालत ने तीसरे आरोपी कृष्ण लाल को बरी कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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चेतन जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साउथ सिटी-दो में आर्केडिया मार्केट में उनकी कपड़े की दुकान है। 18 अगस्त 2024 की शाम करीब चार बजे जब वह दुकान से गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उस दौरान साधुओं के भेष में दो युवक उनके पास आए और रुपये मांगने लगे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी दौरान एक युवक ने गले में लटके सांप को पीड़ित को दिखाकर धमकी दी कि अगर उन्होंने सोने की अंगूठी नहीं दी तो वह सांप से कटवा देंगे। वह डर गए और उन्हें सोने की अंगूठी दे दी। इस हादसे से वह घबरा गए और घर चले गए। 22 अगस्त को उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दो दोषियों को सजा दी है।
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