दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
मई 2021 में पीजी में रहने के दौरान पहचान पत्र देने को लेकर हुई थी कहासुनी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गांव इस्लामपुर में मई 2021 में पीजी संचालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सदर गुरुग्राम में पांच मई 2021 को अस्पताल से सूचना मिली थी कि रोहतक के गांव सांपला निवासी संदीप की गोली लगने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। मृतक के साथी ने पुलिस को बताया कि उसने व उसके दोस्त संदीप (मृतक) ने गांव इस्लामपुर में किराए पर एक पीजी लिया हुआ है। उस पीजी में मनीष व जोंटू नामक व्यक्ति पहले से ही रह रहे थे। दोनों को कई बार अपनी आईडी जमा करने के लिए कहा, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने आईडी जमा नहीं कराई।
चार मई 2021 को संदीप व उसके दोस्त ने पीजी में रहने वाले दोनों व्यक्तियों को आईडी देने के लिए कहा, पर कहासुनी हो गई। इसके बाद चार/पांच मई 2021 को जोंटू इनके कमरे में आया और संदीप को गोली मार दी। इसने जोंटू से पिस्टल छीनने की कोशिश की तो पिस्टल जोंटू के सिर में लगी। इसके बाद जोंटू पिस्टल छोड़कर भाग गया और वहां पर मनीष आ गया। मनीष ने भी पिस्टल से संदीप पर फिर से गोली चलाई। गोलियां लगने से इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। गोली मारकर हत्या मामले में थाना सदर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मनीष जाखड़ निवासी गांव साल्हावास, झज्जर और प्रशांत उर्फ जोंटू निवासी गांव कुलासी सदर जिला झज्जर के मूल निवासी हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।