संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। गो तस्करी के एक मामले में सेशंस कोर्ट नूंह ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। सेशंस जज सुशील कुमार की अदालत ने अकील और शाहरुख को गोवंश संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि यह मामला 12 नवंबर 2018 का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर टाटा 407 गाड़ी पकड़ी थी। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 1100 किलो गोमांस मिला। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। अकील को पांच साल की कठोर कैद व 55,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, शाहरुख को पांच साल की कठोर कैद व 1,05,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। रिकॉर्ड के अनुसार अकील पहले ही 14 नवंबर 2018 से 16 फरवरी 2019 तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनकी सजा बढ़ सकती है।