2022 में आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हथियार के बल पर युवक से फोन लूटने वाले दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस को दी शिकायत में सिर्फ फोन छीनने के बात के बारे में बताया था। पीड़ित की तरफ से पुलिस जांच के दौरान हथियार के दम पर मोबाइल छीनने की बात का खुलासा किया गया था।
आरोपियों की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता ट्विंकल यादव ने बताया कि आरोपी सुंदरम व आलोक को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है। मूल रूप से बिहार निवासी सुजीत कुमार ने छह जुलाई 2022 को आईएमटी मानेसर थाना में शिकायत दी थी कि घर जाते समय रॉकलैंड अस्पताल के पास से दो युवक उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों सुंदरम व आलोक कुमार को पलवल पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने जांच के दौरान फोन छीनने की बात का खुलासा किया था। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लाई थी।