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Gurugram News: हत्या के मामले में नाबालिग समेत दो आराेपी दोषी करार

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चार साल पहले पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर दिया था वारदात को अंजाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। चार साल पहले पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी अनिकेत उर्फ गोलू और नाबालिग को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी अनिकेत को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने और शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की कैद के साथ दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिग आरोपी को धारा 302 के तहत बीस साल की कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत सबूत व गवाहों के आधार पर दिया है। यह मामला थाना पटौदी में दर्ज किया गया था।
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हेतराम 14 सितंबर 2019 को अपने रिश्तेदार राजेश के घर गांव गुढ़ाना गया था। राजेश खंडेवला चौराहे पर दूध की डेयरी चलाता है। डेयरी पर मौजूद राजेश के दो बेटे अनिकेत उर्फ गोलू और मयंक उर्फ मोनू हेतराम से झगड़ा करने लगे थे। झगड़े के दौरान हेतराम पर चाकू से हमला किया गया था। जिससे हेतराम की मौके पर मौत हो गई थी। आरोपी हेतरात को सीएचसी पटौदी में छोड़ कर फरार गए थे। इस मामले में हेतराम के भाई ने पुलिस दी शिकायत में आरोप लगते हुए कहा था कि आरोपियों ने पिछली दुश्मनी के चलते उसके भाई की हत्या की थी। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी।
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