बिजली निगम की टीम ने मीटर से छेड़छाड़ करने पर किया था मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले बिजली मीटर में छेड़छाड़ कर चोरी करने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपी सुरेंद्र और सूरज भान पर आरोप साबित नहीं कर सका। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दिया है। बिजली निगम की शिकायत पर आई एंड पी सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
बिजली निगम की विजिलेंस टीम 28 जून 2019 को धनकोट गांव में मौजूद थी। वहां पर महेश कुमार के मीटर पर टीम ने पाया कि मीटर के टर्मिनल ब्लॉक पर कुछ चिपकाने वाला पदार्थ लगाया हुआ था। इस पर टीम ने मीटर को जांच के लिए लैब में भेज दिया। जांच में पाया गया कि मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर उपभोक्ता पर जुर्माना लगाकर नोटिस दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र और सूरज भान को गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप था कि इन्होंने मीटर में छेड़छाड़ की थी, जिससे बिजली चोरी की जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका उपभोक्ता महेश कुमार ने आरोपी को मीटर में हस्तक्षेप करने के लिए नियुक्त या अधिकृत किया हो।