अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के पास करना होगा आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। लोकसभा आम चुनाव के चलते जिले में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रकिया में सहभागी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12डी भरकर अपनी सहमति देते हुए अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में ऐसे वोटर्स की संख्या 50 हजार 790 है। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ को घर घर जाकर फार्म 12डी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फार्म भरने के बाद बीएलओ मतदाताओं के घर से फार्म-12डी प्राप्त भी करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12डी भरकर देने की आवश्यकता नहीं है।