टिकट की वैधता उसके बुकिंग विवरण से जुड़ी होगी। इसलिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और संबंधित हैंडसेट से ही टिकट दिखाना जरूरी है। अनारक्षित डिजिटल टिकट को ट्रेन के संबंधित स्टेशन से रवाना होने से पहले बुक करना जरूरी है। ट्रेन चलने के बाद की गई बुकिंग वैध नहीं मानी जाएगी। यदि यात्री वैध लाइव डिजिटल टिकट प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में कम से कम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यात्री को ट्रेन में यात्रा के दौरान वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड साथ रखना उपयोगी होगा। रेलवे ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की है।