सबूतों व गवाहों के अभाव अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले कैब चालक की हत्या के मामले में तीन युवकों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। यदुवेंदर,कपिल और विकास पर लूट के दौरान कैब चालक की हत्या का आरोप था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने सबूतों व गवाहों के अभाव में दिया है। यह मामला थाना पटौदी में 2019 में दर्ज किया गया था।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि कैब चालक की हत्या दम घोंटकर की गयी थी।
यूसुफ गुरुग्राम में ओला कंपनी में कैब चलाता था। यूसुफ 22 नवंबर 2019 को जब घर नहीं पहुंचा तो उसके बडे़ भाई फारुख ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को यूसुफ का शव खोड़ रोड, पटौदी के पास मिला था। पुलिस ने मृतक का कॉल रिकॉर्ड निकालने पर लास्ट कैब बुकिंग निकाल कर जांच की थी। कॉल रिकार्ड के आधार पर पुलिस ने यदुवेंदर व विकास को जांच में शामिल करने पर पाया कि चालक की हत्या कार की लूट करने के दौरान की गई थी। पुलिस ने यदुवेंदर,कपिल और विकास को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।