2019 में फर्रुखनगर क्षेत्र में घर के पास ही गाड़ी ने मारी थी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फर्रुखनगर के मोकलवास गांव में गाड़ी की टक्कर से 20 प्रतिशत तक दिव्यांग हुए युवक को 10.56 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुनील कुमार दीवान ने दिया है। युवक की शिकायत पर फर्रुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सौरव ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि 28 दिसंबर 2019 को घर के पास ही तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर वह दो महीने तक उपचार के लिए भर्ती रहे। इस हादसे वह 20 प्रतिशत दिव्यांग हो गए। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि बीमा कंपनी 10.56 लाख रुपये का मुआवजा दे। वह यह राशि गाड़ी मालिक से वसूल सकता है।