कंपनी ने उपभोक्ता आयोग में दलील दी कि उन्हें आवेदन ही नहीं मिला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सड़क हादसे में हुई बेटे की मौत पर बीमा कंपनी पिता को 15 लाख रुपये ब्याज के साथ देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
गढ़ी हरसरू गांव निवासी प्रेमलाल अहिरवार ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी का बीमा कराया हुआ है। बीमा में हादसे में मौत होने पर भी रुपये देने का आश्वासन दिया था। 23 जुलाई 2023 को फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज किया था। उन्होंने आयोग में बताया कि बीमा कंपनी की तरफ से उन्हें 15 लाख रुपये मिले थे। सभी दस्तावेज कंपनी को दे दिए गए लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं दिया गया ।
कंपनी ने आयोग में बताया कि शिकायतकर्ता की तरफ से कोई भी आवेदन उन्हें नहीं दिया गया है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 15 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को दें। इस राशि पर ब्याज 23 जुलाई 2023 से देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 55 हजार रुपये देने होंगे।