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Gurugram News: सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 40 लाख का मुआवजा

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चार नवंबर 2018 को बीच सड़क पर खड़ी बस में बाइक की हुई थी टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। पांच साल पहले सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मृतक के परिवार को बीमा कंपनी 40.5 लाख का मुआवजा देगी। इसमें से तीस लाख रुपये सात फीसदी ब्याज दर से दिए जाएंगे। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वीरेंद्र मलिक ने दिया है। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ने थाना मानेसर में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार ने अपनी याचिका में 80 लाख रुपये 18 फीसदी ब्याज दर से मुआवजे की मांग की थी।

मूलरूप से उत्तराखंड के रहने वाले कैलाश चंद अपनी मोटरसाइकिल से चार नवंबर 2018 को मानेसर से पंचगांव अपने कमरे पर जा रहे थे। गुरुग्राम जयपुर हाईवे के नजदीक फौजी ढाबा मानेसर के पास सड़क के बीच में बगैर इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर के बस खड़ी कर रखी थी। जिससे कैलाश चंद की मोटर साइकिल बस में जाकर टकरा गई थी। इस हादसे में कैलाश चंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कैलाश चंद के सिर और पैरों में चोट लगी थी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैलाश चंद की उपचार के दौरान नौ नवंबर 2018 को दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।
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पीड़ित परिवार ने इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने इस मामले में मृतक के परिवार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि मृतक के परिवार को बीमा कंपनी 40.5 लाख रुपये का मुआवजा देगी। जिसमें से करीब तीस लाख रुपये सात फीसदी ब्याज दर से दिए जाएंगे। मुआवजे की रकम परिवार की मृतक पर 15 साल की निर्भरता के आधार पर निर्धारित की गई है।
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