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Gurugram News: एसटीएफ टीम को पंजाब में नहीं मिल पाए हथियारों के सप्लायरों के इनपुट

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आरोपी शूटर से पूछताछ में पंजाब से हथियार सप्लाई होने की बात आई है सामने
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दीपक नांदल के खिलाफ हरियाणा में दर्ज पांच एफआईआर आई सामने

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। साइबर सिटी सहित हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में प्रयोग किए गए हथियारों के सप्लायरों को पकड़ने के लिए एसटीएफ टीम पंजाब में गई थी। शूटर अनूप सोनी से पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ टीम ने छानबीन की, लेकिन पंजाब में हथियार सप्लायरों के बारे में कोई इनपुट नहीं मिल पाया। फिलहाल एसटीएफ पाकिस्तान से आए हथियारों के सप्लायरों की पहचान करने में जुटी है।
गैंगस्टर दीपक नांदल द्वारा विदेश से बैठकर गुरुग्राम में गोलियों से भूनकर हत्या कराने और फायरिंग कराने की वारदातों में फाॅरेन मेड हथियार प्रयोग किए गए हैं। ये हथियार भारत में प्रतिबंधित हैं। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के रास्ते दीपक नांदल गिरोह तक हथियार पहुंच रहे हैं। पंजाब में सप्लायर इन हथियारों को ड्रोन से मंगवाते हैं और गैंगस्टरों को सप्लाई किए जाते हैं।
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दीपक नांदल पर शिकंजा कसने लगी पुलिस
एसटीएफ की जांच में गैंगस्टर दीपक नांदल के खिलाफ हरियाणा में पांच मामलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें चार एफआईआर गुरुग्राम के अलग-अलग थानों में हैं। एसटीएफ टीम और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दीपक नांदल के खिलाफ दर्ज अन्य आपराधिक मामलों की छानबीन की जा रही है। दीपक नांदल का नाम गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या और सेक्टर-45 में बिल्डर के कार्यालय पर फायरिंग मामले में नाम सामने आया था। इन मामलों में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुई थी। पुलिस अब गैंगस्टर दीपक नांदल पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जल्द ही गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है ताकि दीपक नांदल को गिरफ्तार किया जा सके।

दीपक नांदल के खिलाफ दर्ज एफआईआर
- 12 दिसंबर 2008 में गुरुग्राम के सदर थाने में दीपक नांदल के खिलाफ धारा 307, 34 आईपीसी, 25ए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- 15 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में यू/एस 109(1), 3(5) बीएनएस एंड 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
- 5 अगस्त 2025 को गुरुग्राम के खेड़कीदौला थाने में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस, 25(1-बी) (ए), 27(1)ए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
- 19 सितंबर को गुरुग्राम के सेक्टर-40 थाने में धारा 109(1), 332(बी), 3(5) बीएनएस एंड 25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
- 29 अक्तूबर को करनाल के सदर थाने में धारा 109(1), 3(5) बीएनएस एंड 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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