नवंबर 2023 में हुआ था हादसा, निजी कंपनी में करता था मृतक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रामपुरा फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से बाइक टकराने के कारण जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को 35.69 लाख रुपये मिलेंगे। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दिया है। मृतक अभिनाश के भाई की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने 2023 में मामला दर्ज किया था।
मृतक के पिता तारा चंद और माता उर्मिला देवी ने न्यायाधिरण में दायर की याचिका में बताया कि 18 नवंबर 2023 की रात करीब एक बजे यह हादसा हुआ था। अभिनाश अपनी मोटरसाइकिल से मानेसर में अपने दफ्तर से किराये के मकान की तरफ जा रहा था। जब वह रामपुरा फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। यह ट्रेलर सड़क पर बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़ा था। अभिनाश मानेसर की सिल्क एन फैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मर्चेंडाइजर के पद पर काम करता था। उसकी मासिक आय 40 हजार रुपये थी। न्यायाधिकरण ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि 35 लाख 69 हजार रुपये मृतक के परिजनों को ट्रेलर चालक गोपाल लाल, मालिक रोशन लाल और बीमा कंपनी मिलकर देंगे।