संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली 16 साल की किशोरी पर गर्म तेल फेंकने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूपम की अदालत ने दिया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि वह किराये के मकान में अपनी मां के साथ रहती है। इसी बीच राजा नामक एक व्यक्ति उसकी मां के साथ रहने लगा। राजा शुरू से ही पीड़िता से चिढ़ता था और उसे परेशान करता था। वह पीड़िता को बार-बार अपने पिता के पास जाने के लिए धमकाता रहता था। जबकि पीड़िता अपनी मां के साथ रहना चाहती थी। इसलिए राजा उससे रंजिश रखता था।
इसी रंजिश के तहत तीन अक्तूबर 2021 को रात्रि 12.30 बजे पीड़िता पढ़ने के बाद सोने के लिए कमरे में जा रही थी। इसी दौरान राजा ने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके पीड़िता के चेहरे पर डाल दिया। इससे पीड़िता का चेहरा और सीना झुलस गया। पीड़िता को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए निकटतम सीएचसी ले जाया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में चार अक्तूबर को पीड़िता का बयान दर्ज किया था। यह मामला थाना बिलासपुर दर्ज किया गया।