बिजली निगम ने सेक्टर-4 में सितंबर 2017 में पकड़ी थी बिजली चोरी
2.30 लाख रुपये का लगाया था जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने को जिला अदालत ने सही माना है। यह आदेश सिविल जज किम्मी सिंगला की अदालत ने दिया है।
बिजली निगम की तरफ से आठ सितंबर 2017 को सेक्टर-4 निवासी अशोक कुमार के घर बिजली निगम की टीम जांच के लिए पहुंची थी। बिजली मीटर में बिजली खपत होने की रीडिंग के नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पर टीम ने मीटर को जांच के लिए लैब भेजा था। लैब में मीटर की जांच के दौरान पता चला कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अंदर वाले तार कटी हुई थीं, जिसकी वजह से मीटर में रीडिंग के नंबर नहीं दिख रहे थे। इस पर निगम की तरफ से 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उपभोक्ता ने जुर्माना भरने के बाद अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माना को ठीक मानते हुए उपभोक्ता की याचिका खारिज कर दी।