सेक्टर-12 में पेट्रोल पंप के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बनाना है सीएनजी पंप
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-12 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तरफ से बनाए जा रहे सीएनजी पंप पर स्टे लगाने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
रोहताश कटारिया की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पंप के निर्माण से मंदिर व श्मशान जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। इसके साथ ही सीएनजी पंप गोला-बारूद डिपो से 900 मीटर की दूरी के नियम का उल्लंघन करता है।
बचाव पक्ष की तरफ से अदालत में दलील दी कि गई है कि जिस जमीन पर पंप बनना है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है। कंपनी ने पंप के निर्माण के लिए विभाग से सभी जरूरत अनुमति ले ली है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि उसका उस रास्ते पर कोई अधिकार है। इस पर अदालत ने स्टे की मांग की याचिका को खारिज कर दिया।