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Gurugram News: मुआवजा न देने पर एचएसवीपी के जिमखाना क्लब को अदालत ने किया अटैच

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अधिग्रहित जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न देने पर अदालत ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से अधिग्रहित जमीन का दो बार मुआवजा बढ़ाने का मुआवजा न देने पर जिला अदालत ने सेक्टर-29 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के जिमखाना क्लब को अटैच करने का आदेश दे दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगजीत सिंह ने बताया कि दौलताबाद गांव में एचएसवीपी की तरफ से कपूर सिंह की जमीन का अधिग्रहण 1999 में किया गया था। मुआवजे को लेकर उन्होंने 2006 और 2017 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने दो बार मुआवजा राशि को बढ़ा दिया था। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई। इस पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत की तरफ से भी बार-बार मुआवजा जमा कराने के आदेश जारी किए गए, लेकिन प्राधिकरण ने मुआवजा जमा नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मामले में पैरवी की गई। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य प्रशासक ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामले में हलफनामा दिया था कि वह 15 अक्तूबर 2022 तक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश के अनुसार सभी को पैसे दे देंगे। इसके बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया।
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