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Gurugram News: फ्लैट का कब्जा देने तक खरीदारों को कंपनी देगी ब्याज

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हरेरा ने खरीदार को समय से कब्जा न देने पर सुनाया फैसला, मई 2024 तक मिलना था
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट खरीदार को समय से कब्जा न देने पर बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर ब्याज देने होगा। यह ब्याज खरीदार को फ्लैट का कब्जा देने तक देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार और सदस्य फूल सिंह सैनी ने दिया है। विनोद कुमार खन्ना ने प्राधिकरण में याचिका दायर की थी।
खरीदार विनोद ने बताया कि उन्होंने 2013 में ऐसोटेक मूनशाइन अर्बन कंपनी की तरफ से गाजियाबाद में विकसित की जा रही आवासीय परियोजना में सात फ्लैट बुक किए थे। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि वह बाद में उन फ्लैट को महंगे दाम में खरीद लेंगे लेकिन बाद में कंपनी की तरफ से फ्लैट को खरीदा नहीं गया। इसके बाद 17 सितंबर 2022 को उनका कंपनी के साथ एक और करार हुआ। इसके तहत कंपनी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह उन्हें 3.44 करोड़ रुपये देंगे लेकिन यह आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया।
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2023 में कंपनी की तरफ से फिर से एक करार किया गया जिसके तहत उन्होंने शिकायतकर्ता को गुरुग्राम के सेक्टर-99 में विकसित की जा रही आवासीय परियोजना में दो फ्लैट देने की बात कही। कंपनी ने आश्वासन दिया है वह 22 मई 2024 तक उसका कब्जा दे देंगे, लेकिन उसका कब्जा भी उन्हें नहीं मिला। बार बार अपने करार से मुकरने पर खरीदार विनोद ने हरेरा में याचिका दायर की। हरेरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है वह 22 मई 2024 से फ्लैट का कब्जा देने तक 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दें। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनके नाम पर फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जाए।
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