कुछ महीने बाद ही आने लगी थी दिक्कत, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने कंपनी को वारंटी में मोबाइल सही नहीं करने के मामले में उपभोक्ता को मोबाइल के 19 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को मानसिक तनाव व कानूनी खर्च देने का आदेश भी दिया है।
सिविल लाइन की रहने वाली शिकायतकर्ता संतोष ने अपनी याचिका में बताया कि 24 सितंबर 2022 को विजय सेल्स से 19 हजार का वन प्लस मोबाइल खरीदा था। कुछ माह बाद मोबाइल में ऑटो री-स्टार्ट समस्या, कॉल प्राप्त करने में देरी, कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करने में 15-20 सेकेंड की देरी और हीटिंग समस्या होने लगी थी। मोबाइल की समस्या के समाधान के लिए शिकायत दर्ज करने के बावजूद समाधान नहीं किया गया था।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को 19 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से वापस करने व 15 हजार मानसिक तनाव के और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।