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डीटीपी की अनुमति के बिना बसाई जा रही थी कॉलोनी, केस दर्ज

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गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय की अनुमति के बिना कृषि भूमि पर रिहाइशी कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। डीटीपी की शिकायत पर बजघेड़ा थाना पुलिस ने बिल्डर समेत जमीन मालिक दो सगी बहनों के खिलाफ केस दर्ज बुधवार को किया है।
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डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि नगर निगम सीमा से करीब पांच किलोमीटर दूर गांव पावला खुर्सपुर में कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर जांच की गई तो पाया कि जमीन दो बहनों सुशीला देवी व शिक्षा देवी के नाम पर है। इस जमीन पर मैसर्स वायुशाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कॉलोनी बसाई जा रही है। कंपनी ने यहां मकान बनाने के साथ ही रोड नेटवर्क भी विकसित कर लिया है। इस पर डीटीपी ने यहां की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। आरोप है कि इन नोटिस को कंपनी व भूमि मालिक ने दरकिनार कर दिया। इसकी रिपोर्ट तैयार कर आला अधिकारियों को भेजने के साथ ही बजघेड़ा थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है।
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