ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर रोका था क्लेम,अब ब्याज समेत देने होंगे 4.70 लाख रुपये
-उपभोक्ता आयोग ने माना कि हादसे के समय में शिकायतकर्ता के लाइसेंस की थी वैधता
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर नहीं रोक सकते। बीमा कंपनी को ब्याज समेत 4.70 लाख रुपये वापस करने का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
शंकर चौक के पास नेशनल मीडिया सेंटर स्थित राजा गोपाल ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ स्कोडा सुपर्ब चार फरवरी 2024 को जयपुर जा रहे थे। उसी दौरान धारूहेड़ा पुलिस थाने क्षेत्र में सड़क पर अचानक युवक आ गया था। गाड़ी युवक से टकरा गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक मामला भी दर्ज किया था। क्षतिग्रस्त गाड़ी को ठीक कराने पर 4.70 लाख रुपये का खर्च आया था। कंपनी की तरफ से गाड़ी का क्लेम 4.70 लाख रुपये खारिज करते हुए कहा कि गाड़ी मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई थी।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि शिकायतकर्ता का लाइसेंस 19 दिसंबर 2024 तक की वैधता थी। इस पर उन्होंने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत की दर से 4.70 लाख रुपये वापस करे। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।