सेक्टर-9ए थाना क्षेत्र से महिला की गाड़ी हो गई थी चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पूरे दस्तावेज न देने पर खारिज किया गया चोरी हुई गाड़ी के 9.50 लाख रुपये क्लेम को कंपनी ब्याज समेत वापस देगी। महिला की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
फिरोज गांधी कॉलोनी निवासी ईश्वरी देवी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी गाड़ी 21 अक्तूबर 2021 को सेक्टर-9 प्राइमरी स्कूल के पास से चोरी हो गई थी। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत भी दी लेकिन गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिलने की रिपोर्ट पुलिस की तरफ से अदालत में भी दे दी गई। इसके बाद उन्होंने एचडीएफसी एर्गो जनरल बीमा कंपनी से गाड़ी का क्लेम देने के लिए आवेदन किया। उनकी गाड़ी की कीमत 9.50 लाख रुपये की थी।
कंपनी की तरफ से आयोग में दलील दी गई कि महिला से गाड़ी का क्लेम देने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे गए थे लेकिन उनकी तरफ से दस्तावेज नहीं दिए गए। इसके चलते उनके क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह नौ प्रतिशत की दर से 9.50 लाख रुपये शिकायतकर्ता को दें। इस राशि पर ब्याज गाड़ी चोरी होने वाले दिन से देना होगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी को देखते हुए एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये देने होंगे।