उपभोक्ता आयोग से
पांच साल थी बेड की गारंटी, एक साल में खराब हो गया था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बेड खरीदने के एक साल में ही टूटने पर उपभोक्ता आयोग ने बेड की राशि ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। दुकानदार ने बेड की पांच साल की गारंटी दी थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
राजीव नगर निवासी ज्योति ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 12 फरवरी 2021 को उन्होंने सेक्टर-12ए स्थित यादव फर्नीचर से 10 हजार रुपये में बेड खरीदा था। बेड के साथ ही छह हजार रुपये में गद्दे भी खरीदे थे। उन्होंने बताया कि दुकानदार ने बेड की पांच साल की गारंटी दी थी लेकिन एक साल में ही बेड टूटने लगा था। इसको लेकर उन्होंने दुकानदार से शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के साथ दुकानदार को आदेश दिया है कि बेड खरीदने की तिथि से नौ प्रतिशत की ब्याज दर से 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दें।