एमजी रोड पर नाका लगाकर टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे एसआई
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एमजी रोड पर बीते रविवार को नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रहे एसआई को टक्कर मारने के आरोपी सोनू की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने दिया है। एसआई लखपत की शिकायत पर डीएलएफ फेज-दो थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
एएसआई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एमजी राेड पर नाके लगाकर टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार में गाड़ी में आ रही थी। जब टीम ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया और बेरिकेड्स तोड़ते हुए उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से वह वहीं पर गिर गए थे। नाके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने गाड़ी का पीछा करके गाड़ी को रुकवा लिया।
बचाव पक्ष ने अदालत में बताया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उनके भतीजे की शादी है और उनके भाई की मौत हो चुकी है। ऐसे में उनका वहां रहना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी।