गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से रोटरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-22 में पॉक्सो अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा डीएलएसए अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में किया गया। डीएलएसए सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो) के बारे में विस्तार से बताया।
डीएलएसए की पैनल अधिवक्ता नेहा चौधरी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श सहित अन्य कानूनी विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा और किशोरों से जुड़े कानूनी मामलों पर सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने सरल भाषा में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और कानून के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो