गुरुग्राम। सेक्टर-50 स्थित बाबा काली नाथ मामले में जिला अदालत ने पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को अगली तारीख तक के लिए जारी रखा है। साथ ही, अदालत ने अपने यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। इस मामले में की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत में चल रही है। अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने मंदिर परिसर में तोड़-फोड़ के विरोध में याचिका दायर की थी। संवाद