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Gurugram News: प्रतिबंधित दवाइयों के तस्कर की जमानत याचिका खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी मामले में आरोपी कृष्णा नगर लखनऊ यूपी निवासी ब्रिजेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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एएसआई संजय कुमार ने खेड़कीदौला थाना पुलिस में दी शिकायत में 22 फरवरी को बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक अपनी कार में नशीले पदार्थ के साथ अपना घर रिजॉर्ट के पास मौजूद है। टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी प्रवीन को हिरासत में लिया। जांच में आरोपी की कार से एक कार्टून मिला, जिसमें प्रतिबंधित दवाइयों के 11520 कैप्सूल निकले। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि मुवक्किल ब्रिजेश कुमार गुप्ता का नाम इस मामले में ऋषभ तिवारी के बयान में सामने आया है। जिसके बाद उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद 28 फरवरी 2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके मुवक्किल को झूठे मामले व आरोप में फंसाया जा रहा है। उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है और जमानत याचिका मंजूर की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी। आरोपी पर पहले ही दो अन्य मामले दर्ज हैं और आरोप गंभीर है। इसलिए जमानत याचिका को रद्द किया जाता है।
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