फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: मिड-डे मील योजना में अनियमितताओं पर गेस्ट टीचर को कारण बताओ नोटिस

विज्ञापन
अमर उजाला द्वारा 30 दिसंबर 2025 को अपने अंक में प्रका​शित की गई खबर।
विज्ञापन
इस घोटाले को अमर उजाला ने अपने अंकों में प्रमुखता से प्रकाशित
विज्ञापन

फोटो: अमर उजाला द्वारा 30 दिसंबर 2025 को अपने अंक में प्रकाशित की गई खबर।
दिनेश देशवाल
नूंह। जिले के गांव मांडीखेड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मिड-डे-मील योजना के संचालन में सामने आई कथित अनियमितताओं के मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला ने 21 जुलाई को विद्यालय में कार्यरत ड्राइंग गेस्ट टीचर इरशाद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट, 2019 के तहत उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले को अमर उजाला ने अपने अंकों में 30 दिसंबर 2025 व उसके बाद भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
नोटिस के अनुसार, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) नूंह की रिपोर्ट और जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि 28 दिसंबर 2025 को उपायुक्त कार्यालय को मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद डीईईओ कार्यालय द्वारा गठित जांच समिति ने 31 दिसंबर 2025 तथा 9 फरवरी 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।
विज्ञापन


जांच में मिड-डे मील योजना के संचालन और प्रबंधन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है। इनमें मिड-डे मील की राशि को विद्यालय के प्राचार्य के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना, कैश बुक और बैंक पासबुक के रिकॉर्ड में अंतर, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर और मिड-डे मील रजिस्टर में विद्यार्थियों की संख्या में भिन्नता, नियमित टीजीटी उपलब्ध होने के बावजूद मिड-डे मील का प्रभार गेस्ट टीचर को सौंपना, उपस्थिति रजिस्टर में ओवरराइटिंग तथा मूवमेंट रजिस्टर का निर्धारित नियमों के अनुसार संधारण नहीं किया जाना शामिल है।
विज्ञापन

15 दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश-
नोटिस में कहा गया है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर प्रथम दृष्टया गेस्ट टीचर इरशाद इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह कदाचार की श्रेणी में आएगा और उनके विरुद्ध सेवा से हटाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा निदेशालय ने इरशाद को निर्देश दिए हैं कि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण तथा सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होता है तो विभाग उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय लेगा। नोटिस की प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, नूंह को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें