गुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनैना ने बताया कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य है। जिला स्तर पर भी स्थानीय शिकायत समिति गठित है। महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो वह शी-बॉक्स पोर्टल या इन समितियों में शिकायत दर्ज करा सकती है। ब्यूरो