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छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़: फर्जी मान्यता दिखाकर 25 बच्चों का नौवीं-10वीं में कराया दाखिला, ऐसे खुला खेल

Sun, 19 Apr 2026 04:46 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम

सार

एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य रिद्धिमा कटारिया 18 अप्रैल को गुजरात से गिरफ्तार हुईं। उन पर फर्जी सीबीएसई मान्यता से 25 बच्चों को प्रवेश पत्र न देने का आरोप है। अध्यक्ष मार्च में गिरफ्तार हुए थे।
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arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के मामले में पुलिस ने सेक्टर-9बी स्थित एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य को 18 अप्रैल को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानाचार्य की पहचान गुरुग्राम के बसई गांव निवासी रिद्धिमा कटारिया के रूप में हुई है। मामले में स्कूल के चेयरमैन विनय कटारिया को मार्च माह के पहले सप्ताह में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी चेयरमैन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की फर्जी मान्यता दिखाकर स्कूल संचालित किया जा रहा था।  

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गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि स्कूल का चेयरमैन विनय कटारिया है। वह पिछले आठ साल से सेक्टर-9बी में एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल चला रहा है। स्कूल को सीबीएसई से आठवीं कक्षा तक की मान्यता है। उसने रुपये कमाने के लालच में 10वीं कक्षा की फर्जी मान्यता दिखाकर 25 बच्चों को नौवीं व दसवीं कक्षा में दाखिला दिया था। जब सीबीएसई की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई तो छात्राओं के प्रवेश पत्र नहीं जारी हुए। जिस कारण उक्त छात्राएं सीबीएसई बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं दे सकी थीं। 

मामले में न्यू कॉलोनी निवासी राजेंद्र सिंह ने सेक्टर-9 थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सेक्टर-9बी स्थित एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल प्रबंधन ने दाखिले के दौरान दावा किया था कि उनका स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए स्कूल प्रबंधन ने ट्यूशन फीस, इमारत फंड, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क विभिन्न मदों में नियमित रूप से लिया।

दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के समय उनकी बेटी को प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन विनय कटारिया, प्रधानाचार्य रिद्धिमा कटारिया, उप प्रधानाचार्य सिमर बत्रा, कोऑर्डिनेटर सोनिया सहित अन्य संबंधित स्टाफ सदस्यों के खिलाफ धाेखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात संबंधित धारा 318(4), 316(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि स्कूल की प्रधानाचार्य को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आगामी कार्रवाई के लिए आरोपी महिला को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में नामजद अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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