गुरुग्राम। जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तत्काल प्रभाव से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवा वितरण प्रणाली को नियमित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने बताया कि सभी होलसेल और रिटेल दुकानों को एमटीपी किट की बिक्री तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त एमटीपी सेंटर्स को निर्देशित किया गया है कि गर्भ संबंधी उपचार के लिए केवल जिला सेंट्रल स्टोर पर ही किट मिलेगी। सेक्टर 31 स्थित पॉलीक्लिनिक से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक केंद्र को अपने स्टॉक रजिस्टर का सही रखरखाव करने और दवाओं के उपयोग की मासिक रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद