उपभोक्ता आयोग से
कंपनी ने हवाई जहाज की टिकट में भी छूट का दिया था आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ट्रैवल पैकेज देते हुए कंपनी ने दिए गए आश्वासन पूरे न करने पर ग्राहक को 2.87 लाख रुपये ब्याज के साथ वापस मिलेंगे। कंपनी ने आश्वासन दिया था कि वह उन्हें देश और विदेश में पांच और चार सितारा होटल में ठहराया जाएगा लेकिन हर बार ठहरने की व्यवस्था न हो पाने की बात कहकर टाल दिया जाता था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
सेक्टर-46 निवासी रजनी यादव ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि वेस्टिन हॉलीडे और हॉस्पिटैलिटी से 2.73 लाख रुपये में पैकेज दिया था और मेंबरशिप के लिए 14 हजार 800 रुपये लिए थे। पैकेज देते समय कहा गया था कि वह उन्हें देश और विदेश में पांच और चार सितारा होटल में ठहराएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया था कि अंतरराष्ट्रीय टिकट पर उन्हें 30 प्रतिशत की छूट और मूवी की टिकट दी जाएगी। कंपनी ने कहा था कि इसके लिए उन्हें 15 दिन पहले बताना होगा।
महिला का दावा है कि जब उन्होंने होटल बुक करने के लिए कहा तो कंपनी ने कहा कि अभी ज्यादा यात्री घूमने के लिए आए हुए हैं अभी ठहरने की व्यवस्था नहीं कराई जा सकती। इस मामले में आयोग की तरफ से कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है वह शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत की दर से 2.87 लाख रुपये वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये देने होंगे।