- पांच माह के दौरान आरपीएफ ने कार्रवाई, रेलवे एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा रेलवे ट्रैक पर घूमने और ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले पांच माह के दौरान आरपीएफ ने 64 लोगों को ट्रैक पर घूमते हुए पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ रेलवे एक्ट संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है।
आरपीएफ द्वारा लोगों को ट्रैक पर न घूमने के लिए जागरूक किया जाता है, इसके बावजूद लोग रेलवे ट्रैक पर घूमते हैं और ट्रेन हादसों में मौत का शिकार हो जाते हैं। आरपीएफ की टीमें गुड़गांव रेलवे स्टेशन के अलावा आसपास रेलवे ट्रैक पर गश्त करती है। इस दौरान गुड़गांव रेलवे स्टेशन से दौलताबाद फ्लाईअेावर के नीचे, लक्ष्मण विहार व सूरतनगर क्षेत्र में काफी संख्या युवा रेलवे ट्रैक पर घूमते पाए जाते हैं। जबकि रेलवे ट्रैक पर बिना किसी अधिकार पत्र के घूमना दंडनीय अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों हो सकती है। वहीं, ट्रेन पर पत्थर फेंकना गंभीर और गैर जमानती अपराध है। इसके लिए रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई, जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
वर्जन
रेलवे ट्रैक पर घूमने वालों के खिलाफ लगातार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रेलवे स्टेशन या ट्रैक के आसपास रहने वाले परिवारों को जागरूक भी किया जाता है।
- नवल किशोर, प्रभारी, आरपीएफ थाना, गुड़गांव रेलवे स्टेशन