15 दिन का दिया गया है समय, टावर में रहते हैं 16 परिवार, रहने के लिए है असुरक्षित
सोसाइटी की कुल 9 टावर में से अब तक पांच रहने के लिए असुरक्षित घोषित हैं
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के एच टावर के निवासियों को 15 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के आदेश प्रशासन ने दिए हैं। यह टावर रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया जा चुका है।10 फरवरी 2022 को हुए हादसे के बाद आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में सोसाइटी के नौ में से पांच टावर रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन की ओर से इस मामले में तीन बार रिमाइंडर भी जारी किया जा चुका है।
एच टावर में 16 परिवार रहते हैं। उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने सोमवार को यह आदेश जारी किए। इस काम के लिए जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और धारा 51 के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि सोसाइटी के निवासियों और बिल्डरों के बीच निपटान का काम भी प्रक्रिया में है। 288 प्रभावित निवासियों में से, लगभग 50 प्रतिशत ने अपना पूरा और अंतिम निपटान कर लिया है। अन्य का मामला भी प्रक्रिया में हैं। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, एच टावर असुरक्षित है और निवासियों का 15 दिनों में फ्लैट खाली करना जानमाल के हित में होगा। उन्होंने कहा कि टावर बी और सी खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक असुरक्षित नहीं हैं।
नौ में से पांच टावर किए गए है असुरक्षित घोषित
सोसाइटी के कुल नौ में से पांच टावर, डी, ई, एफ, जी और एच को आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया है। पिछले साल फरवरी में टावर डी की छह मंजिलें आंशिक रूप से ढह गईं, जिससे दो महिला निवासियों की मौत हो गई।
टावर डी, ई और एफ को खाली कर दिया गया है लेकिन टावर जी में लगभग 12 परिवार और टावर एच में 16 परिवार रह रहे हैं। टावर जी को खाली करने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था। सोसाइटी के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश हुडा कहते हैं कि उन्हें नवीनतम आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है। निवासी आदेश के अनुसार अपने फ्लैट खाली करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन बिल्डर ए, बी और सी जैसे अन्य सुरक्षित टावरों के निवासियों को भी परेशान कर रहा है। सोसाइटी में उचित रखरखाव नहीं है। हमें जारी आदेश के बारे में पता चला , लेकिन हमें अभी भी आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है।