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Gurugram News: डिवाइडरों पर लगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापन हटाए

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नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने राजीव चौक से रेलवे रोड तक की कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो


गुरुग्राम। नगर निगम ने शहर के डिवाइडरों पर लगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों को उखाड़ने का अभियान चला दिया है। साथ ही अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है।
संयुक्त आयुक्त-1 के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने राजीव चौक से सोहना चौक तक रेलवे रोड के दोनों तरफ अवैध प्रचार सामग्री को हटाया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, बिजली के खंभों एवं संकेतकों के आसपास लगे सभी प्रकार के होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई की। सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंबों, सार्वजनिक दीवारों एवं सड़क के किनारों पर अनधिकृत रूप से प्रचार सामग्री या होर्डिंग बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रावधान है। इस प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है। साथ ही यातायात संचालन में भी बाधा होती है। नगर निगम यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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यातायात में बाधा बनने वाले स्ट्रीट वेंडर भी हटाए जाएंगे


शहर के विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े स्ट्रीट वेंडर भी यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई बार दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। सड़क व फुटपाथों पर रेहड़ी-पटरी खड़ी होने के कारण यातायात जाम की समस्या पैदा होती है। पैदल चलने वालों को परेशानी आती है। नगर निगम ने तय किया है कि जिन वेंडिंग जोन में क्षमता से अधिक स्ट्रीट वेंडर हैं या अवैध तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं। उन्हें वहां से हटाया जाएगा और स्ट्रीट वेंडिंग परियोजना को प्रभावी एवं व्यवस्थित ढ़ंग से लागू किया जाएगा।
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