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Gurugram News: 2500 आवंटियों को राहत, अब बेच सकेंगे अपनी यूनिट

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सेक्टर-37 अपेक्स अवर होम और सेक्टर-67 के श्री वर्धमान मंत्रा प्रोजेक्ट का मामला
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अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश, निर्माण में हुई देरी के चलते लिया फैसला


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अर्फोडेबल हाउसिंग के दो प्रोजेक्ट के 2500 आवंटियों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। पांच साल से पहले बेचने और स्थानांतरित न करने की शर्त को प्रोजेक्ट की नियमावली से हटा लिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के आवंटी अब अपनी यूनिट को बेच सकेंगे।
प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) अरुण गुप्ता ने कम कीमत वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत कब्जा प्राप्त करने के पांच साल तक संपत्ति को नहीं बेचने के संपत्ति स्थानांतरण कानून 2009 के प्रावधान-5 से दो प्रोजेक्ट के खरीदारों को छूट देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन प्रोजेक्ट में सेक्टर-37 सी स्थित अपेक्स आवर होम और सेक्टर-67 स्थित श्री वर्धमान मंत्रा प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह दोनों ही प्रोजेक्ट दस साल पहले शुरू हुए थे।
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आवंटियों ने इस छूट को हासिल करने के लिए दलील दी थी कि अगर प्रोजेक्ट समय से पूरा होकर मिल जाता तो यह पांच साल की समय सीमा अब तक समाप्त हो गई होती। प्रावधान से छूट पाने के लिए प्रोजेक्ट के आवंटियों ने सरकार से गुहार लगाई थी। आदेश में कहा गया है कि आवंटियों के निवेदन पर विचार किया गया, इसके बाद प्रावधान से छूट दी गई है। इस आदेश की जानकारी श्री वर्धमान फ्लैट बायर एसोसिएशन और अपेक्स अवर होम की आरडब्ल्यूए के सचिव को भी दे दी गई है।
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