गुरुग्राम। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। इसका लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। डीसी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। महिला खिलाड़ियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यदि दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। अगर इनमें से केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना होगा। वेबसाइट shadi.edisha.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। ब्यूरो