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Gurugram News: कचरा प्रबंधन नहीं करने पर आरडी मॉल पर 25 हजार का जुर्माना

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संयुक्त आयुक्त के निरीक्षण में मनमानी उजागर, नियम के तहत कचरा निष्पादन करने की नहीं मिली व्यवस्था
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं करने पर एक मॉल पर कार्रवाई की है। संयुक्त आयुक्त ने निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मॉल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए हैं।
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रविवार को संयुक्त आयुक्त विजय यादव ने सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार व अन्य कर्मियों के साथ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त सेक्टर-52 स्थित आरडी मॉल में पहुंचे। यहां पर जांच के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना पाई गई। संयुक्त आयुक्त के मुताबिक, मॉल प्रबंधन बल्क वेस्ट जनरेटर है और नियम के तहत प्रबंधन को अपने कचरे का निष्पादन परिसर में ही स्वयं के स्तर पर करना अनिवार्य है। निरीक्षण में पाया गया कि मॉल से निकलने वाला कचरा न तो अलग-अलग किया जा रहा है और न ही निष्पादन की कोई व्यवस्था की गई है। जिसके बाद कार्रवाई के तहत मौके पर ही मॉल प्रबंधन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जल्द कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नियम के तहत कचरा निष्पादन न करते दोबारा पकड़े जाने पर मॉल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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