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Gurugram News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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नूंह । जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्सेज अंडर पोक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने यह फैसला वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले में सुनाया। आरोपी को सितंबर 2023 के मामले में दोषी करार दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई में नूंह पुलिस की मजबूती पैरवी की तथा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। संवाद
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