30 से 31 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 व 31 जुलाई को एचटेट परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किया है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत स्ट्रांग रूम व परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य कोई वस्तु लेकर चलना, नारेबाजी, अवैध सभा या पोस्टर/बैनर का प्रदर्शन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे और 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन पर पूर्णत: रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।