नियम न मानने वाले बस संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और बुनियादी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं निजी बसों में भी मुफ्त यात्रा पास का लाभ उठा सकेंगे।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में निजी बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले यह सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज बसों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे निजी बसों में भी लागू कर दिया गया है। इस फैसले से खासकर दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बसों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई निजी बस संचालक वैध पास होने के बावजूद किसी छात्र या पात्र यात्री को बस में चढ़ने से मना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या विभाग की हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
-
पहले हमें सिर्फ रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता था, जो कई बार देर से आती थीं। अब निजी बसों में भी पास मान्य होने से काफी आसानी होगी। -कोमल, कक्षा 12वीं की छात्रा
कई बार बस न मिलने के कारण स्कूल लेट पहुंचते थे लेकिन अब किसी भी बस से जा सकेंगे, इससे समय बचेगा। -योगेश, कक्षा 12वीं का छात्र
हम गांव से शहर पढ़ने आते हैं, ऐसे में बस की सुविधा सबसे बड़ी समस्या थी। यह फैसला हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। -वंश सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र
अब हमें बार-बार किराया देने की चिंता नहीं रहेगी और सफर भी आराम से हो पाएगा। -माधुरी, कक्षा 12वीं की छात्रा
विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत पहले भी छात्रों को फ्री पास की सुविधा दी जा रही थी लेकिन कुछ निजी बस संचालक इसे लागू नहीं कर रहे थे। अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी को निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - गायत्री अहलावत, जीएम, गुरुग्राम डिपो