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पैरोल पर गया कैदी आदेश के बाद भी नहीं लौटा जेल, केस दर्ज

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गुरुग्राम। पैरोल रद्द होने के बाद भी कैदी के वापस जेल में न लौटने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की शिकायत पर भोंडसी थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम केस दर्ज कर लिया है।
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जेल अधीक्षक के मुताबिक, साल 2008 में गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कन्नौज के गांव करी (उत्तरप्रदेश) निवासी अशोक को जिलाधीश के आदेश पर छह सप्ताह का पैरोल दिया गया था। अशोक को 22 मई को वापस भोंडसी जेल लौटना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हाई पावर कमेटी ने यह पैरोल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया। इसी बीच जेल प्रशासन को सूचना मिली कि अशोक ने कन्नौज उत्तर प्रदेश के थाना सौरिख के अंतर्गत एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी जानकारी जेल प्रशासन ने कन्नौज जिलाधीश व गुरुग्राम मंडलायुक्त को पत्र लिखकर पैरोल रद्द करने की सिफारिश की। गुरुग्राम मंडलायुक्त ने 24 दिसंबर को अशोक का पैरोल रद्द कर 10 दिन में वापस जेल पहुंचने के आदेश दिए।
इन आदेशों को लेकर जेल वार्डन जगपाल सिंह को गांव करी भेजा गया, लेकिन अशोक नहीं मिला। इस पर ग्राम प्रधान संजय कुमार को यह नोटिस देकर 10 दिन में अशोक को 6 जनवरी 2021 तक भोंडसी जेल में भेजने को कहा गया, लेकिन अशोक नहीं आया। इस पर जेल अधीक्षक ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया। इस बारे में जेल प्रशासन ने जेल महानिदेशक, मंडलायुक्त गुरुग्राम, कन्नौज जिलाधीश, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी गुरुग्राम समेत सौरिख कन्नौज थाना प्रभारी को भी सूचित कर दिया है।
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