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प्रिंस हत्यकांऌ: भोलू की अंतरिम जमानत पर 22 को होगा फैसला

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गुरुग्राम। बहुचर्चित प्रिंस हत्या कांड के आरोपी भोलू (अदालत द्वारा तय नाम) को एग्जाम की तैयारी और एग्जाम के लिए एक माह तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने के बारे में जुवेनाइल कोर्ट 22 जनवरी को फैसला सुनाएगी। इस बारे में मंगलवार को अदालत ने करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों को सुना।
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पिछले महीने भोलू को एग्जाम की तैयारी और एग्जाम के दौरान एक माह की अंतरिम जमानत के लिए परिजनों ने जुवेनाइल कोर्ट में आवेदन किया था। प्रिंस के परिजनों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि शीर्ष अदालत के निर्देश हैं कि भोलू अब व्यस्क हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण की सुनवाई सामान्य कोर्ट में ही की जाए। जबकि हत्या आरोपी भोलू के परिजनों का कहना है कि वह तो एग्जाम की तैयारी और एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय के लिए 22 जनवरी तय की है। इस तिथि को अदालत की ओर से फैसला जारी होगा।
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