नौ फीसदी ब्याज की दर से करने होंगे वापस, कानूनी खर्च भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने के चार साल बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं मिलने पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को 11.76 लाख रुपये पर नौ फीसदी ब्याज की दर से वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक तनाव के पचास हजार और कानूनी खर्च के 22 हजार भी देने होंगे।
यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अध्यक्ष के संजीव जिंदल,सदस्य ज्योति सिवाच,सदस्य खुशविंदर कौर ने पूरा मामला सुनने के बाद दिया है।
पटेल नगर निवासी शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता ने बताया कि 2014 में कृष्णा आवास योजना में आवासीय अपार्टमेंट के टावर नंबर बी-1 में 8वीं मंजिल पर 12.80 की कीमत के फ्लैट नंबर 8004 को खरीदने के लिए आवेदन किया गया था। उपभोक्ता को समय पर कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था। उपभोक्ता ने समय से 11.76 रुपये की राशि जमा कर दी थी। चार साल में कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था। जब शिकायतकर्ता ने 29 मई 2022 को साइट का दौरा किया तो वहा पर सिर्फ दस फीसदी काम हुआ था और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा था।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डेवलपर्स कंपनी को 11.76 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज की दर से वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव के पचास हजार और कानूनी खर्च के 22 हजार रुपये भी उपभोक्ता को देने होंगे।