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22 मार्च को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करेगी पुलिस

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गुरुग्राम। 2015 में पालम विहार थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नाबालिग के वीडियो को तोड़ - मरोड़ कर पेश करने के मामले में अब 22 मार्च को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में पुलिस स्टेट्स रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले की जन-जागरण मंच के अध्यक्ष हरि शंकर कुमार की ओर से पैरवी की जा रही है।
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दो जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के एक व्यक्ति के घर संत आशाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को आशीर्वाद भी दिया था। उस समय उनके घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आशाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई इस वीडियो को प्रसारित किया था। जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाए थे कि आशाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। जिसके कारण परिवार और मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा है। इससे आहत होकर परिजनों ने पालम विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने थाने ने जीरो एफआईआर दर्ज कर नोएडा पुलिस को भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब इस मामले की जन जागरण मंच पैरवी कर रही है।
इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता केके मनन ने न्यायालय से आग्रह किया था कि पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिस पर पुलिस ने अदालत में स्टेट्स रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। जिसमें कहा गया है कि आरोपी पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले में अब अदालत ने कहा है कि 22 मार्च को स्टेट्स रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस आरोपी ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया है । उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
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